शराब के अवैध व्यापार में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार , एक्साइज एक्ट में अपराध दर्ज
इंदौर एक्साइज की सख्ती 

राष्ट्रपथ टाइम्स इंदौर 

इंदौर जिले के आबकारी सर्किल बालदा कालोनी और बाम्बे बाजार इंचार्ज मीरा सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शराब के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रखते हुए 22 नवंबर की रात को मुखबिर से मिली सूचना पर पहले चोइथराम हॉस्पिटल के पास सर्विस लेन पर दबिश देकर स्कूल क्रमांक एमपी 09डीजेड6291 पर अवैध रूप से 1 पेटी अंग्रेजी शराब का परिवहन कर रहे आरोपी चंद्रप्रकाश पिता आयलदास गुरुवाणी 43 वर्ष निवासी वैशाली नगर, थाना-अन्नपूर्णा, जिला -इंदौर को गिरफ्तार कर लिया,तो वहीं इंदौर शहर में ही हरिहर नगर की द्वारकापुरी कालोनी में निवासरत कमल बैरागी पिता चुन्नीलाल 43 वर्ष के घर पर दबिश देकर तलाशी लेते हुए 28 बोतल अंग्रेजी बरामद कर ली।

स्कूटर और शराब जब्त 

 दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद शराब और वाहन की कुल कीमत 1 लाख 19 हजार 334 रुपए निकाली गई। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। 

इनकी रही सराहनीय भूमिका 

कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशों के तहत कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मीरा सिंह के साथ आरक्षक मनोज खरे, मोहित रायकवार, कोमल कनेल, बब्लू सिसोदिया और चालक अमित ने अहम भूमिका निभाई।
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